Supreme Court: पहली बार सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत ने वरिष्ठ वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस, ये है मामला
Supreme Court: मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से बुलाई गई पूर्ण अदालत, जिसमें प्रशासनिक पक्ष के सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे, ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को मल्होत्रा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी।
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उच्चतम न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछने का निर्णय किया है कि शीर्ष अदालत की ओर से उन्हें दी गई पदवी क्यों न रद्द कर दी जाए। यह अभूतपूर्व निर्णय वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के खिलाफ कदाचार के आरोपों के मद्देनजर लिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से बुलाई गई पूर्ण अदालत, जिसमें प्रशासनिक पक्ष के सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे, ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को मल्होत्रा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी।
उन पर शीर्ष अदालत की चेतावनियों के बावजूद भ्रामक बयान देने के अलावा कैदियों की समयपूर्व रिहाई के कई मामलों में महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने का आरोप है। पूर्ण न्यायालय, जिसने अपने महासचिव भरत पराशर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया, ने कहा कि मल्होत्रा को वरिष्ठ पदनाम से हटाए जाने से पहले अपने आचरण को स्पष्ट करने के लिए एक और अवसर दिया जाना चाहिए।
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क्या है पूरा मामला?
20 फरवरी के अपने फैसले में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक हालिया मामले में उनके आचरण की आलोचना की थी और उन पर यह खुलासा न करने का आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत ने दोषी की सजा में छूट पर 30 साल की रोक लगा दी है।
इसी प्रकार, न्यायालय ने पाया कि मल्होत्रा ने अन्य अवसरों पर भी सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया है। पीठ ने कहा था, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के खिलाफ इस सवाल पर कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं कर रहे हैं कि क्या उनका पदनाम वापस लिया जा सकता है। हम इस मुद्दे पर निर्णय लेने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ते हैं।" पीठ ने कहा कि उसने जो कुछ भी कहा है वह "रिकॉर्ड से प्रमाणित है"। इसमें कहा गया है कि मल्होत्रा को 14 अगस्त 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।
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इसमें कहा गया है, "इस अपील में पारित इस न्यायालय के आदेशों तथा अन्य मामलों में जहां अधिवक्ता उपस्थित हुए, से अधिवक्ता के आचरण का पता चलता है, तथा इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या इंदिरा जयसिंह-I तथा इंदिरा जयसिंह-II के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिनमें 1961 के अधिनियम के तहत इस न्यायालय तथा देश भर के उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।"
पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इन निर्णयों के तहत स्थापित वरिष्ठ पदनाम की प्रणाली "वास्तव में प्रभावी रूप से काम कर रही थी"। इसमें कहा गया है, "इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि क्या उक्त निर्णयों के संदर्भ में बनाए गए नियमों में यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल योग्य अधिवक्ताओं को ही नामित किया जा रहा है।"
पीठ ने कहा कि वह न तो दोनों बाध्यकारी निर्णयों से असहमत हो सकती है और न ही विपरीत दृष्टिकोण अपना सकती है। पीठ ने कहा, "हालांकि, हम केवल कुछ गंभीर संदेह और चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि इस मुद्दे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि वे इस बात पर विचार कर सकें कि क्या इस मुद्दे पर उचित संख्या वाली पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।"
13 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया : केंद्र
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 13 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा गया है। साथ ही असम के हिरासत केंद्रों में रह रहे शेष अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। केंद्र और असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ को बताया कि बांग्लादेश उच्चायोग निर्वासन की प्रक्रिया में शामिल है, क्योंकि उसे पहले यह पता लगाना है कि हिरासत में लिए गए लोग बांग्लादेश के नागरिक हैं या नहीं। मेहता ने निर्वासन प्रक्रिया का जिक्र किया और कहा कि अवैध विदेशियों की दो श्रेणियां हैं, जिनमें गैर भारतीय घोषित किए गए ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात है। दूसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें न्यायाधिकरण ने गैर भारतीय घोषित किया है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता पता नहीं है।
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