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दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को अगले तीन साल तक मिलेगा कानूनी संरक्षण
Thu, 24 Dec 2020 03:37 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 24 Dec 2020 03:37 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली में अवैध कॉलोनियों, जेजे क्लस्टर, ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि पर बने निर्माणों को कानूनी संरक्षण देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश के बाद दिल्ली के इन इलाकों में तीन साल तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने बैठक के बताया, दिल्ली एनसीटी (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश, 2020 उस कानून का विस्ता है, जो 2011 में पारित हुआ था। 2011 में कानून के खत्म होने के बाद सरकार ने 2014 में इसे विस्तार देने के लिए सरकार ने फिर कानून बनाया। 2017 में लागू कानून जल्द खत्म होने वाला था।
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चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होना है, इसलिए सरकार यह अध्यादेश लाई है। इससे दिसंबर, 2023 तक दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों, जेजे क्लस्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने निर्माणों का कानूनी संरक्षण मिलेगा। जल्द ही अध्यादेश को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
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