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अब 'करेक्टर सर्टिफिकेट' देखकर सेबी और ट्राई में नियुक्ति करेगी सरकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 14 Jan 2018 05:19 PM IST
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सेबी, ट्राई जैसी नियामक इकाइयों और विभिन्न ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष या सदस्य के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि की खुफिया ब्यूरो (आईबी) की तरफ से जांच की जाएगी। नए नियमों में यह व्यवस्था की गई है।
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नियामक इकाइयों व ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उनकी संबंधित चयन समितियां अथवा खोज-सह-चयन समतियों द्वारा की जाती है। कार्मिक मंत्रालय ने इस तरह के पदों पर नियुक्ति से पहले लोगों के चरित्र व चाल-चलन के सत्यापन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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प्रावधानों के अनुसार, संबंधित चयन समितियां पहले चरण में उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों के सचिवों को भेजे पत्र में कहा, 'छंटनी के बाद चुने गए उम्मीदवारों के चरित्र व चाल-चलन का सत्यापन प्रशासन विभाग आईबी के जरिये कराएगा।
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आईबी से स्वीकृति मिलने के बाद चयन समिति उम्मीदवारों का एक पैनल सुझाएगी और वह सूची मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को सौंपी जाएगी। सभी मंत्रालयों के लिए भविष्य में इस तरह के पदों पर नियुक्ति में नए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।