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'रोहित वेमुला के मौत की रिपोर्ट अब सार्वजनिक दस्तावेज'

Tue, 24 Jan 2017 08:51 AM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Tue, 24 Jan 2017 08:51 AM IST
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HRD ministry says, rohith vemula death report is public document
रोहित वेमुला
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की मौत पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके रुपनवाल आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जा चुकी है और अब यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त किया जा सकता है।
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मंत्रालय उस सवाल का जवाब दे रहा था जिसमें उससे पूछा गया था कि उसने रोहित वेमुला की मौत पर आयोग की रिपोर्ट मांगने वाली आरटीआई को खारिज कर दिया था। एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा था कि यह फाइल अभी अंडर सबमिशन है और इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी जा सकती।
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 मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हमने उस आरटीआई का जवाब उस समय दिया था जब रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की गई थी। जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत अनिवार्य आवश्यकता है कि आयोग द्वारा सरकार के सामने रिपोर्ट पेश किए जाने के छह महीने के अंदर उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाए।
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मंत्रालय ने कहा कि 15 दिसंबर, 2015 को संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट को पेश किया गया। इसलिए अब यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे कोई भी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
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