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गुजरातः कोरोना पीड़ित की मौत के बाद अस्पताल पर लगा 77 लाख का जुर्माना
Mon, 29 Jun 2020 04:50 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 29 Jun 2020 04:50 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित मरीज की मौत के बाद अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने एक निजी अस्पताल और उसके प्रबंधन पर 77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि लापरवाही के आरोप में की गई कार्रवाई के साथ ही अस्पताल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
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दरअसल अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल में 18 जून को एक 73 वर्षीय कोरोना संक्रमित की उस समय मृत्यु हो गई थी, जब उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। मरीज को तत्काल वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन उसे अस्पताल का कोरोना गेट खोलने में कर्मचारियों को 20 मिनट लगने के कारण इंतजार करना पड़ा।
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इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। एएमसी के कार्यवाहक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी भाविन सोलंकी के मुताबिक, एएमसी ने पिछले रविवार को अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सोलंकी ने कहा, हमने इस मामले में कुल 77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 25 लाख रुपये राजस्थान अस्पताल को चुकाने हैं, जबकि 2-2 लाख रुपये अस्पताल के 8 बोर्ड सदस्यों और 18 ट्रस्टियों में से हर एक से वसूले जाएंगे।
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जुर्माने की रकम का उपयोग कोरोना पीड़ितों के इलाज में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में शाहीबाग पुलिस थाने में एक एफआईआर भी लापरवाही से मौत और आपराधिक साजिश के आरोप में आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज कराई गई है।
एएमसी की तरफ से अस्पताल पर यह कार्रवाई गुजरात हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद की गई है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में इस घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया था।