बंगाल पंचायत चुनाव: गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बल की 485 और कंपनियों को दी मंजूरी, SEC ने HC को बताया
West Bengal Panchayat Election: राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बल की शेष 485 कंपनियों को मंजूरी दे दी है।
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राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बल की शेष 485 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुल 822 कंपनियां हो जाएंगी। एसईसी के वकील ने बताया कि ग्रामीण चुनावों के लिए 4,834 बूथों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है, जो कुल 61,636 बूथों का 7.8 फीसदी है।
आयोग ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सूचित किया कि उसे सोमवार को सूचना मिली कि गृह मंत्रालय ने 485 कंपनियों को मंजूरी दी है। केंद्रीय बल की 822 कंपनियां 2013 के पंचायत चुनावों के दौरान तैनात की गई कंपनियों से अधिक हैं, जिसे अदालत ने 8 जुलाई के चुनावों के लिए उनकी मांग तय करने के लिए बेंचमार्क माना था। उच्च न्यायालय ने 21 जून को एसईसी को पंचायत चुनावों में तैनाती के लिए 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों के कर्मियों की मांग करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, एसईसी के खिलाफ अवमानना याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के दौरान एक आवेदक ने आरोप लगाया कि अदालत का एक विशिष्ट निर्देश था कि अनुबंधित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां इस तरह की तैनाती की गई है। पीठ ने एसईसी के वकील को इस संबंध में आयोग से लिखित निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
यह भी आरोप लगाया गया था कि नागरिक स्वयंसेवकों को अभी भी कुछ जिलों में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जा रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को आरोपों पर एसईसी को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।