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कब खुलेंगे स्पा केंद्र: हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार और केंद्र से जवाब, जारी किए नोटिस
Mon, 05 Jul 2021 08:43 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 05 Jul 2021 08:43 PM IST
सार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में स्पा केंद्रों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी करने में अत्यधिक विलंब को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्र से जवाब मांगा। बता दें कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में स्पा केन्द्रों को बंद कर दिया गया था। सरकार ने हालांकि अब सैलून, व्यायामशाला (जिम) और योग संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दो स्पा केंद्रों के मालिकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किए। इन सभी को 22 जुलाई तक नोटिस के जवाब देने हैं। अदालत ने कहा, 'यह अपेक्षित है कि प्रतिवादी संख्या एक (दिल्ली सरकार) सुनवाई की अगली तारीख को स्पष्टीकरण के साथ तैयार रहेगी कि इस अदालत के (पहले के) आदेश के मद्दनेजर स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है।' मामले में अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी।
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न्यायाधीश ने कहा कि स्पा केंद्र कब खोलने का निर्देश देना अदालत का काम नहीं है, खासकर जब इस पर गौर करने के लिए विशेषज्ञ हों। उन्होंने कहा, 'हम स्थिति से अवगत हैं। कुछ राज्यों में होटल खुल गए हैं, हम जानते हैं। लेकिन मैं आज उन्हें स्पा सेंटर खोलने का निर्देश नहीं दे सकता। मुझे उन्हें भी सुनना है।' जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई की तारीख थोड़ा पहले देने का अनुरोध किया, तो न्यायाधीश ने कहा, 'चिंता मत करो किसी को भी स्पा जाने की जल्दी नहीं है।'
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इस पर वकील ने कहा कि यह इन स्पा में कार्यरत गरीब लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है और वे कठिन समय का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं प्रीतम राज और मनीष उप्रेती की ओर से पेश अधिवक्ता दवेश वशिष्ठ ने दलील दी कि भले ही दिल्ली सरकार ने जून में दिल्ली में जिम, आयुर्वेदिक केंद्र और सैलून खोलने की अनुमति दी हो, लेकिन उन्होंने स्पा केंद्रों के संबंध में इसी तरह के आदेश पारित नहीं किए हैं।
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दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता नौशाद अहमद खान ने कहा कि सभी ने मार्च, अप्रैल और मई में कोविड-19 की भयानक स्थिति देखी है और चार लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और इस मुद्दे की क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समग्र रूप से जांच की जानी है। उन्होंने कहा, 'क्या वे पीपीई किट पहनकर स्पा कर सकते हैं? उन्हें कुछ समय इंतजार करना चाहिए और स्थिति को अनुकूल होने देना चाहिए।' कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण, लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और 15 अप्रैल को दिल्ली में मॉल, बार और जिम के साथ स्पा केंद्र बंद कर दिए गए थे।