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हाईकोर्ट ने दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड की जांच रिपोर्ट से जताई नाराजगी

Thu, 24 Aug 2017 01:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुंबई
ब्यूरो/अमर उजाला, मुंबई Updated Thu, 24 Aug 2017 01:19 AM IST
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 High Court expressed displeasure on investigation report of the Dabholkar-Pansare carnage
हाई कोर्ट, मुम्बई

बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इस मामले में दो आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं।

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ऐसे तो 120 करोड़ की आबादी सुरक्षित नहीं है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह हत्यारों का पता लगाएं। आखिरकार, फरार आरोपियों को पैसे व दूसरे संसाधन कहा से मिल रहे हैं। सीबीआई दाभोलकर हत्याकांड की जांच कर रही है जबकि एसआईटी पानसरे हत्या की जांच में जुटी है।
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दोनों ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति विभा कनकनवादी की खंडपीठ ने कहा कि दोनों को पहले से योजना के तहत मारा गया है। जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती है और इसे इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।


कोर्ट ने इशारों में कहा कि देश के कुछ राज्य हैं जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जाकर रहते हैं। ये इलाके अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब हैं। सीबीआई व एसआईटी फरार आरोपियों के रिश्तेदारों के ई-मेल को चेक करें।

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आरोपियों को पैसे व जीवनयापन के दूसरे संसाधन कहा से मिल रहे हैं। इसका पता लगाया जाए। कोई भी शख्स बिना मदद के इतने लंबे वक्त तक छिपकर नहीं रह सकता। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।  

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