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West Bengal: मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक उपचार मामले में हाईकोर्ट का सवाल, सेना का अस्पताल बताए वैकल्पिक उपाय
Thu, 09 Nov 2023 11:20 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 09 Nov 2023 11:20 PM IST
सार
कमांड अस्पताल द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वैकल्पिक चिकित्सा प्रतिष्ठानों के नाम बताने का निर्देश दिया।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार मंत्री के इलाज के लिए सेना अस्पताल से वैकल्पिक सुविधाओं के बारे में बताने के लिए कहा है। कमांड अस्पताल द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वैकल्पिक चिकित्सा प्रतिष्ठानों के नाम बताने का निर्देश दिया। बता दें ईडी द्वारा राशन वितरण घोटाला मामले के आरोपी गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को उपचार दिया जा रहा है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपी मल्लिक के लिए पूर्वी सेना कमान के कमांड अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपने आदेश को संशोधित करने से इनकार करने के बाद कमांड अस्पताल के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें ईडी को आरोपी ज्योतिप्रिय की सैन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान में जांच कराने का निर्देश दिया गया था।
कमांड अस्पताल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति सिन्हा के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत के निर्देश का सम्मान करने के लिए वे आरोपी व्यक्ति की तब तक जांच करेंगे जब तक कि मामले में पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते पर कोई निर्णय नहीं आ जाता। मामला 13 नवंबर को फिर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होना है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कमांड अस्पताल से आरोपी मल्लिक की दो और मौकों पर मेडिकल जांच कराने का अनुरोध किया।
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मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपी मल्लिक के लिए पूर्वी सेना कमान के कमांड अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपने आदेश को संशोधित करने से इनकार करने के बाद कमांड अस्पताल के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें ईडी को आरोपी ज्योतिप्रिय की सैन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान में जांच कराने का निर्देश दिया गया था।
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कमांड अस्पताल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति सिन्हा के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत के निर्देश का सम्मान करने के लिए वे आरोपी व्यक्ति की तब तक जांच करेंगे जब तक कि मामले में पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते पर कोई निर्णय नहीं आ जाता। मामला 13 नवंबर को फिर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होना है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कमांड अस्पताल से आरोपी मल्लिक की दो और मौकों पर मेडिकल जांच कराने का अनुरोध किया।
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