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बिना जिम्मेदारी पोस्ट डालने पर हाईकोर्ट नाराज, 23 छात्रों की याचिका का मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 13 Feb 2018 01:51 AM IST
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हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया में बिना किसी जिम्मेदारी और स्रोत जाने बगैर संदेश डालने पर नाराजगी जाहिर की है। चार्टर्ड एकाउंटैंट (सीए) कोर्स के 23 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई। छात्रों का कहना था कि संस्थान की ओर से सोशल मीडिया में पोस्ट संदेश में उन्हें पास दिखाया गया था, जबकि वेबसाइट पर फेल दिखाया गया।
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इन छात्रों ने याचिका दायर कर परीक्षा के नतीजों का रिकॉर्ड मंगाने का आग्रह किया था। यह नतीजे 2017 में क्षेत्रीय केंद्रों को भेजे गए थे। जस्टिस रेखा पल्ली ने छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।
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कई छात्रों की उम्मीद सोशल मीडिया में नतीजों की भ्रामक पोस्ट के कारण टूट गई। हालांकि सोशल मीडिया में बिना आधार के पोस्ट डाले जाते हैं, लेकिन इससे छात्रों की याचिका को कानूनी आधार नहीं मिलता। यह छात्र परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे।
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