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हाईकोर्ट ने महिला को दी बिना आधार आयकर रिटर्न भरने की इजाजत

Wed, 01 Nov 2017 01:52 AM IST
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Updated Wed, 01 Nov 2017 01:52 AM IST
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High court allows women to pay income tax returns without aadhar
aadhaar card
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महिला को बिना आधार नंबर अंकित किए आयकर रिटर्न दाखिल करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति टी एस सिवगननम ने प्रीति मोहन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। 
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प्रीति ने सुप्रीम कोर्ट के बिनॉय विश्वम बनाम केंद्र सरकार के मामले में उस फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दी, जिसमें शीर्ष अदालत ने आयकर कानून की धारा 139एए में आंशिक रूप से स्टे लगा दिया था। 
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याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में यह साफ है कि आधार को लिंक करना स्वैच्छिक है। इसके बावजूद आयकर विभाग कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए आधार को लिंक करने की मांग कर रहा है।
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