{"_id":"5c86ee3fbdec22144d7e03d5","slug":"high-court-accepts-cbi-s-more-documents-against-chidambaram-in-inx-media-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"आईएनएक्स मीडिया केस: हाईकोर्ट ने चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई के और दस्तावेज स्वीकार किए ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
आईएनएक्स मीडिया केस: हाईकोर्ट ने चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई के और दस्तावेज स्वीकार किए
Tue, 12 Mar 2019 04:54 AM IST
गौरव द्विवेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Tue, 12 Mar 2019 04:54 AM IST
विज्ञापन
पी चिदंबरम
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई द्वारा पेश अतिरिक्त दस्तावेज को स्वीकार कर लिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने सीबीआई के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला फिर सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने वकील रिपुदमन भारद्वाज के जरिये आवेदन दायर कर कहा था कि एजेंसी इस मामले में चल रही जांच के मद्देनजर कई अतिरिक्त दस्तावेज पेश करना चाहती है।
विज्ञापन
इससे पहले चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई व ईडी ने कहा था कि इस मामले का पूरा खुलासा करने के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
विज्ञापन
चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका पर कहा कि इस मामले की पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें केवल एक बार जून 2018 में बुलाया था और उनका नाम भी इस एफआईआर में नहीं है। दूसरी ओर एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति पर मुकदमा चलाने की अनुमति केंद्र सरकार सीबीआई को पहले ही दे चुकी है।
यह मामला मीडिया हाउस को विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी की अनुमति दिलाने में कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग से जुड़ा है। एजेंसी का आरोप है कि वित्त मंत्री के तौर पर चिदंबरम ने एफआईपीबी की अनुमति देने के लिए 305 करोड़ रुपये की घूस ली थी।