फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Hearing in Supreme Court on Arvind Kejriwal pleas against arrest by CBI in excise policy scam case updates

Supreme Court: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती; अगली सुनवाई 23 को

Wed, 14 Aug 2024 11:48 AM IST
विशांत श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Wed, 14 Aug 2024 11:48 AM IST
सार

केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

विज्ञापन
Hearing in Supreme Court on Arvind Kejriwal pleas against arrest by CBI in excise policy scam case  updates
Supreme Court - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है।

विज्ञापन


कोर्ट में आज क्या हुआ?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। दरअसल, केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
विज्ञापन


दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए  5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गियाचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई गलत नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ाई है। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने  केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। यहां CBI ने तर्क दिया था कि AAP संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई की दलील को अदालत ने स्वीकार किया था। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है।  


निचली अदालत ने केजरीवाल के दी थी जमानत
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुनवाई अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया।


मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते टली
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने समझौते के लिए कुछ और वक्त मांगा जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टि आर महादेवन की पीठ ने मामले पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। सिंघवी ने कहा कि वह (केजरीवाल) वीडियो साझा करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं लेकिन यह उनकी (शिकायतकर्ता की) शर्तों पर नहीं हो सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed