फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Hathras Rape Case: UP Police The Supreme Court refused to consider the petition of the arrested journalist on his way to Hathras

हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार पत्रकार की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Tue, 13 Oct 2020 01:49 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 13 Oct 2020 01:49 AM IST
विज्ञापन
Hathras Rape Case: UP Police The Supreme Court refused to consider the petition of the arrested journalist on his way to Hathras
सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पत्रकार सिद्दिकी कप्पन की यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से रिहाई की मांग की गई थी। यूपी पुलिस ने इस पत्रकार को तब गिरफ्तार किया था, जब वह 19 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई कथित सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले की रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जा रहा था।

विज्ञापन


पीठ ने कहा, राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा, आपको राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जवाब में सिब्बल ने कहा कि जब यह याचिका दायर की गई थी तब यह हैबियस कॉर्पस याचिका थी। हालांकि, बाद में यूपी पुलिस ने कप्पन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया।
विज्ञापन


उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपित किया गया है, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई को चार हफ्ते के लिए टालते हुए याचिका में संशोधन करने के लिए कहा है। एसोसिएशन का कहना है कि कप्पन को पांच अक्तूबर को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वह अपना काम करने जा रहा था। कप्पन इस एसोसिएशन के दलित यूनिट का सचिव है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed