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Hindi News ›   India News ›   Hathras rape case: Petition filed in Delhi high court for information of the victim who put a wrong picture of the victim on social media

हाथरस दुष्कर्म केस: सोशल मीडिया पर पीड़िता की गलत तस्वीर डालने वाले की सूचना के लिए कोर्ट में याचिका दायर

Mon, 19 Apr 2021 12:00 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 19 Apr 2021 12:00 AM IST
सार

  • दिवंगत महिला के पति ने याचिका दायर कर कहा कि उनकी पत्नी का फोटो विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर गलत तरीके से जारी किया गया है
  • फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने जनवरी में अदालत से कहा था कि उन्होंने उन सभी लिंक को ब्लॉक कर दिया है

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Hathras rape case: Petition filed in Delhi high court for information of the victim who put a wrong picture of the victim on social media
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और सोशल मीडिया मंच फेसबुक, गूगल और ट्विटर से एक याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें हाथरस दुष्कर्म पीड़िता का गलत फोटो अपलोड करने वालों का ब्यौरा मांगा गया है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सोशल मीडिया मंचों को नोटिस जारी किया और उस व्यक्ति के बारे में अदालत को सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए कहा जिसने एक मृतक महिला की फोटो दुष्कर्म पीड़िता के तौर पर डाल दी।
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दिवंगत महिला के पति ने याचिका दायर कर कहा कि उनकी पत्नी का फोटो विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर गलत तरीके से जारी किया गया है जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म एवं हत्या का शिकार बनी एक युवती के तौर पर दिखाया गया है।
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फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने जनवरी में अदालत से कहा था कि उन्होंने उन सभी लिंक को ब्लॉक कर दिया है या हटा लिया है जिसमें मृत महिला के फोटो को हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के तौर पर दिखाया गया।


गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित महिला से चार लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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