फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Hardik Patel hints at contesting polls after supreme court stays his conviction in Gujarat rioting case

गुजरात: कोर्ट से राहत के बाद हार्दिक पटेल ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत, बोले- मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं

Tue, 12 Apr 2022 04:58 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 12 Apr 2022 04:58 PM IST
सार

इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हार्दिक पटेल ने सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अपने  चुनाव लड़ने के इरादे जाहिर कर दिए हैं।  

विज्ञापन
Hardik Patel hints at contesting polls after supreme court stays his conviction in Gujarat rioting case
हार्दिक पटेल (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया कि केवल चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है। मैं गुजरात के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के लिए उन्होंने न्यायपालिका का आभार भी व्यक्त किया।  

विज्ञापन


उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'सिर्फ़ चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है बल्कि गुजरात के लोगों की सेवा मजबूती से कर पाऊं यही मेरा उद्देश है। आज से तीन साल पहले एक झूठे मुकदमे में मुझे दो साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की सजा पर रोक लगाई है, मैं न्यायपालिका का ह्रदय से धन्यवाद करता हूं।'
विज्ञापन


गौरतलब है कि पाटीदारों के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए 2015 में आंदोलन किया गया था। इस दौरान गुजरात में हुए दंगों और आगजनी के मामले में हार्दिक पटेल को भी आरोपी बनाया गया था। वे पाटीदारों का नेतृत्व कर रहे थे। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने मामले में दाखिल अपीलों पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को उनकी सजा पर रोक लगानी चाहिए थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अहमदाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एस ए नजीर और न्यायाधीश विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि यह हाई कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला होता। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने मामले सुनवाई की शुरुआत में अभिवेदन दिया कि हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

इस दौरान हार्दिक पटेल ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि मैं 2019 में चुनाव लड़ने का एक मौका पहले ही गंवा चुका हूं. हम अनुच्छेद 19(ए) के तहत अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय के पास आए हैं। 


गौरतलब है कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हार्दिक पटेल ने सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अपने  चुनाव लड़ने के इरादे जाहिर कर दिए हैं।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed