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Gujarat: मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

Tue, 14 Mar 2023 06:24 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 14 Mar 2023 06:24 PM IST
सार

जनहित याचिका में मांग की गई है कि गुजरात के मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने पर रोक लगाई जाए। याचिका में दावा किया गया है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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Gujarat High Court seeks state govt reply on plea against use of loudspeakers by mosques Latest News Update
गुजरात हाईकोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने पर रोक लगाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने सोमवार को बजंरग दल नेता शक्तिसिंह जाला की याचिका को जनहित याचिका में शामिल करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने यह अनुमति मूल याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा धमकी के मद्देनजर याचिका वापस लिए जाने के बाद दी।

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12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया मामला
जाला के वकील ने कोर्ट से अपील की कि मूल याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उन्हें याचिका में शामिल होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने मामले को 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
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जनहित याचिका में की गई यह मांग
जनहित याचिका में मांग की गई है कि गुजरात के मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने पर रोक लगाई जाए। याचिका में दावा किया गया है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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