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जय शाह केसः गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की ‘द वायर’ की याचिका, खबर न लिखने के आदेश को दी थी चुनौती

Wed, 29 Nov 2017 12:13 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Wed, 29 Nov 2017 12:13 AM IST
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Gujarat High Court rejects The Wire plea against gag order over Jay Shah report

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर रिपोर्ट्स प्रकाशन के मसले पर न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ को गुजरात हाईकोर्ट से मायूसी हाथ लगी है।

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गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जय शाह की ओर से दायर मानहानि मामले में निचली अदालत के प्रतिबंध आदेश (गैग ऑर्डर) को चुनौती दी गई थी।
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बता दें कि पिछले महीने निचली अदालत ने समाचार पोर्टल को आदेश दिया था कि वह मानहानि के मामले का निपटारा होने तक जय शाह के खिलाफ किसी लेख व खबर का प्रकाशन या प्रसारण न करे।
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याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के इसी अंतरिम आदेश को यह कहते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया था कि उक्त ऑर्डर (गैग ऑर्डर) प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना ही पारित किया गया था।


गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने पोर्टल के संस्थापक संपादकों और पत्रकार रोहिणी सिंह सहित याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे गैग ऑर्डर को चुनौती देने के लिए निचली अदालत ही जाएं।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया कि वह 30 दिन के भीतर इस मामले पर अपना निर्णय दे। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्टकिया यदि कोई पक्ष ट्रायल कोर्ट के अंतिम आदेश से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उचित मंच के समक्ष कानून के तहत अपील कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि पत्रकार रोहिणी सिंह ने जय शाह की कंपनी की लेनदेन के बारे में समाचार पोर्टल ‘द वायर’ में एक खबर लिखी थी।

इस रिपोर्ट में आरोप था कि एनडीए के सत्ता में आने के बाद एक साल में ही जय शाह की कंपनी के कारोबार में कथित तौर पर 16 हजार गुना बढ़ोत्तरी हो गई।

इसी रिपोर्ट को लेकर जय शाह ने ‘द वायर’ और उसके संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दर्ज करा रखा है।

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