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मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका;  याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

Tue, 26 Sep 2023 06:48 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 26 Sep 2023 06:48 PM IST
सार

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के 14 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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Gujarat High Court refuses urgent hearing to Kejriwal, Singh on pleas to quash summons in defamation case
गुजरात हाईकोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट से आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।

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दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के 14 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील पर्सी कविना की ओर से इसे तत्काल आधार पर लेने के अनुरोध के साथ उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस समीर दवे ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध मामले पर प्राथमिकता सुनवाई देने से इन्कार कर दिया। मामले को अब 29 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पहले दो मौकों पर भी हाईकोर्ट ने आप नेताओं की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी।
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सत्र अदालत के न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने पहले एक आदेश में दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि निचली अदालत का आदेश "न तो अवैध और न ही गलत" था। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने पीएम की डिग्री के संबंध में उनके 'व्यंग्यात्मक' और 'अपमानजनक' बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था।

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