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गुजरात: दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 27 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति; हाईकोर्ट ने अस्पताल को दिया ये निर्देश
Thu, 07 Sep 2023 05:13 AM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Thu, 07 Sep 2023 05:13 AM IST
सार
अदालत ने अस्पताल को भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था। पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट का रुख कर अपनी बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इससे दो दिन पहले, नर्मदा जिला पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया था।
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गुजरात हाईकोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
गुजरात हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय उस लड़की को करीब 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की बुधवार को अनुमति दे दी, जिसके साथ उसके पिता ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। जस्टिस समीर दवे ने वड़ोदरा स्थित सर सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर किया। बता दें कि आरोप है कि बच्ची के पिता ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिकित्सकों की एक समिति से पीड़िता की मेडिकल जांच कराने का चार सितंबर को निर्देश दिया था।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या तीन को पीड़िता की गर्भावस्था आज से एक सप्ताह की अवधि के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, भ्रूण करीब 27 सप्ताह का है।
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साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। साथ ही 50,000 रुपये तुरंत देने और शेष दो लाख रुपये उसके नाम पर बैंक में जमा करने का निर्देश दिया।
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अदालत ने अस्पताल को भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था। पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट का रुख कर अपनी बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इससे दो दिन पहले, नर्मदा जिला पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया था।