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गुजरात की भाजपा सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना किया आधा, केंद्र ने कहा- ऐसा नहीं कर सकते
Wed, 11 Sep 2019 10:21 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
Published by: Trainee Trainee
Updated Wed, 11 Sep 2019 10:21 AM IST
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विजय रुपाणी (फाइल फोटो)
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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए संशोधित मोटर वाहन एक्ट के अनुसार बढ़ी जुर्माने की रकम में गुजरात सरकार ने मंगलवार को कटौती कर दी। कई जुर्माने को तो लगभग आधा ही घटा दिया गया। आश्चर्य की बात है कि केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की ही गुजरात में भी सरकार हैं।
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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नए कानून में बताए गए जुर्माने केंद्र सरकार ने जुर्माने की जो रकम सुझाई थी वह अधिकतम रकम थी। विस्तृत चर्चा के बाद हमारी सरकार ने इनमें कटौती की घोषणा की है।
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जुर्माने की सेटलमेंट राशि को घटाया है, हमने मोटर व्हीकल के आर्टिकल-200 के तहत अधिकार इस्तेमाल किया है। नए नियम के अनुसार बिना सीट बेल्ट पर चालक पर 1000 के बजाय 500 रुपए, बिना लाइसेंस पर 5000 के बजाय 3000 रुपए तक, बिना आरसी 5000 के बजाय पहली बार 500 और दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।
राज्य द्वारा सुझाए गए नए नियम 16 सितंबर से पूरी तरह लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना घटाकर नियम तोड़ने वालों को बढ़ावा नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नया कानून लागू होने से पहले वसूले जा रहे जुर्मानों से ये अब भी 10 गुना ज्यादा है।
इस मामले पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने राज्यों इस बात की जानकारी ली है। अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने यह कहा हो कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। कोई भी राज्य इस एक्ट से बाहर नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि लोगों की जान बचाने के लिए सभी राज्य इसे लागू करेंगे।
बता दें कि सेटलमेंट यानी मौके पर ही मामले का निपटारा को लेकर गुजरात सरकार ने एक्ट नहीं बदला है, बल्कि इसमें सेटलमेंट क्लॉज जोड़ा है। इसके लिए नई राशि तय की गई है। असल में यही राशि वसूली जानी है।