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POCSO: ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या, 28 दिन की सुनवाई में दोषी करार
Mon, 06 Dec 2021 10:19 PM IST
Amit Mandal
पीटीआई, सूरत
पीटीआई, सूरत
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 06 Dec 2021 10:19 PM IST
सार
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी ठहराया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : iStock
विस्तार
गुजरात में पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक 35 वर्षीय प्रवासी श्रमिक को ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के लगभग 28 दिन बाद उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया। अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। अदालत ने आरोपी गुड्डू यादव को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया।
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मंगलवार को आएगा फैसला
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यादव को दोषी ठहराया है। अदालत मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाएगी। सुनवाई के अंतिम दिन सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की। दोषी बिहार का रहने वाला है और अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में एक कारखाने में काम कर रहा था।
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यादव के वकील ने यह कहते हुए अदालत से नरमी बरतने की मांग की कि मृत्युदंड से उसके बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांडेसरा इलाके में रहने वाले पप्पू यादव ने 4 नवंबर की रात बिहार के एक प्रवासी श्रमिक दंपति की ढाई साल की बेटी का अपहरण करके उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।
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