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राहत: वेंटीलेटर, सर्जिकल मास्क, पीपीई और कोविड-19 जांच किट पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य कर से छूट

Fri, 10 Apr 2020 01:15 AM IST
संदीप भट्ट पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Fri, 10 Apr 2020 01:15 AM IST
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Govt removes customs duty health cess on ventilators, COVID-19 test kits till Sept 30

सरकार ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काम आने वाले वेंटीलेटर, सर्जिकल और फेस मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कोविड-19 की जांच किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटा दिया है।

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सरकार के इस कदम का मकसद देश में इन उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाना है। राजस्व विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये देश में वेंटीलेटर्स और दूसरी सामग्री की जरूरी आवश्यकता पर विचार के बाद केन्द्र सरकार ने इन सामानों पर स्वास्थ्य उपकर और मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी है।’
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इसमें कहा गया है कि इन सामानों के विनिर्माण में काम आने वाली सामग्री के आयात पर भी यह छूट लागू होगी। बयान में कहा गया है कि इन सामानों पर मूलभूत सीमा शुल्क में यह छूट इस साल 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी।

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