Unlock 4: सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, सात सितंबर से चलेगी मेट्रो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशानिर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सात सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
Metro rail will be allowed to operate with effect from September 7 in a graded manner, by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA)/ Ministry of Railways (MOR), in consultation with MHA: Govt of India pic.twitter.com/rCPe7dzEOH
— ANI (@ANI) August 29, 2020विज्ञापन
गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों का पलान कड़ाई से होना चाहिए।
Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all chief secretaries of states/UTs to direct authorities for strict compliance of #Unlock4 guidelines. pic.twitter.com/gqqtos0Qbg
— ANI (@ANI) August 29, 2020
100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति
वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं
दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई। वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है। वहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों के मुताबिक सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से देशभर में मेट्रो सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है।
I am glad that metro has been permitted to start its operations from 7 Sep in a phased manner.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 29, 2020
22 मार्च से ही बंद है दिल्ली मेट्रो
गौरतलब है कि 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो मेट्रो सेवाएं ठप पड़ी हैं। इससे दिल्ली मेट्रो रेल निगम को रोजाना का नुकसान तो हो ही रहा है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सात सिंतंबर से मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों को आवाजाही में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।