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पशु क्रूरता मामलों पर अंकुश की कवायद: हिंसा रोकने के लिए संसद में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार

Tue, 05 Oct 2021 03:22 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 05 Oct 2021 03:22 AM IST
सार

सरकार जानवरों के खिलाफ क्रूरता करने वाले लोगों पर कठोर दंड और जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। इसके लिए अगले संसद सत्र में एक मसौदा विधेयक पेश कर सकती है। मसौदा विधेयक के तहत जुर्माना और जेल की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। 

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Government to present draft bill in Parliament to stop violence on animals
केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सरकार जानवरों के खिलाफ क्रूरता करने वाले लोगों पर कठोर दंड के साथ भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। इसके तहत मौजूदा कानून में संशोधन के लिए सरकार अगले संसद सत्र में एक मसौदा विधेयक पेश कर सकती है।

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केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सोमवार को बताया, हम संशोधन विधेयक के मसौदे के साथ तैयार हैं और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। वह गुरुग्राम की कामधेनु गौशाला में विश्व पशु दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
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पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा, हमने मसौदा संशोधन विधेयक के तहत जुर्माना और यहां तक कि जेल की अवधि में वृद्धि का सुझाव दिया है। मंत्रालय पहले कैबिनेट की मंजूरी लेगा और इसके बाद अगले संसद सत्र में मसौदा विधेयक पेश करेगा। वर्तमान में जानवरों पर हिंसा से जुड़े मामलों के अपराधी अक्सर बेदाग हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार अपराधी के लिए दंड पशुओं के प्रति क्रूरता (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत केवल 50 रुपये है।
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शहरों में बनाई जाएंगी गोशालाएं
केंद्रीय मंत्री रूपाला ने पशु कल्याण बोर्ड का एक पोर्टल लॉन्च किया, जो पशु कल्याण में लगे लोगों के साथ-साथ फिल्म शूटिंग में जानवरों का उपयोग करने वालों को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा। मंत्री ने मवेशियों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने और शहरों के बाहरी इलाके में गोशालाएं बनाने पर जोर दिया।

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