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गर्भपात: केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए नए नियम, निश्चित श्रेणियों की महिलाओं के लिए बढ़ी सीमा

Wed, 13 Oct 2021 05:29 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 13 Oct 2021 05:29 PM IST
सार

देश में गर्भपात से जुड़े नए नियमों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। ये नियम इसी साल मार्च में संसद से पारित हुए एक अधिनियम के तहत हैं। 

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Government notifies new rules for allowing abortion till 24 weeks of pregnancy for certain categories of women news in Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

केंद्र सरकार ने मंगलवार को नए नियम अधिसूचित किए हैं जिनके तहत कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार इन श्रेणियों में यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म या अनाचार पीड़िताएं, नाबालिग, ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति में गर्भावस्था के दौरान बदलाव हुआ है और  शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं शामिल हैं।

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नए नियमों में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां भ्रूण में विकृति के चलते जान जाने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होने का जोखिम हो तो इन मामलों में भी नए नियम लागू होंगे। ये नियम मार्च में संसद से पारित हुए गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति (संशोधन) अधिनियम 2021 के तह आते हैं।
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इससे पहले अगर 12 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की राय और 12 से 20 सप्ताह के बीच कराने के लिए दो डॉक्टरों की राय की जरूरत होती थी। 

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