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सरकार ने 2021 की हज यात्रा के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
Sat, 07 Nov 2020 10:38 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Sat, 07 Nov 2020 10:38 PM IST
सार
- केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज कमेटी व हितधारकों के साथ बैठक की
- आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर, बोर्डिंग प्वाइंट की संख्या घटाकर 10 की
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केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी
- फोटो : एनआई
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विस्तार
सरकार ने 2021 में होने वाली हज यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि साल 2021 में हज पर जाने वाले यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा के 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी। नकवी ने शनिवार को हज कमेटी व अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद कहा कि हज यात्रा 2021 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है।
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अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी ने कहा कि यह आवेदन ऑनलाइन, ऑफलाइन या हज मोबाइल एप के जरिये जमा कराए जा सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर हमने सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य किया है। टेस्ट की तारीख रवाना होने से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। हज 2021 के लिए बोर्डिंग प्वाइंट की संख्या को घटाकर 10 किया गया है, पहले यह संख्या 21 थी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर से हज यात्रा की जा सकेगी।
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नकवी ने कहा कि महिलाओं द्वारा महरम (पुरुष) के बिना हज 2020 के आवेदन हज 2021 में भी वैध रहेंगे। इसके अलावा पुरुषों के बिना अगले साल हज जाने वाली महिलाओं के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि ‘बिना महरम’ वर्ग को लॉटरी सिस्टम से छूट दी गई है। कोरोना काल में बच्चे और बुजुर्ग हजयात्रा 2021 पर नहीं जा सकेंगे।
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