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पंजीकरण दस्तावेजों में देना होगा वाहन स्वामित्व का विवरण, अधिसूचना जारी
Sat, 24 Oct 2020 01:53 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 24 Oct 2020 01:53 AM IST
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सरकार ने शुक्रवार को मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब पंजीकरण दस्तावेजों में फार्म 20 में वाहन स्वामित्व का विवरण देना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से दिव्यांगजनों को लाभ होगा।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 अक्तूबर को यह अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट बताना होगा कि वाहन स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, चैरिटेबल ट्रस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, बहु स्वामी, पुलिस विभाग आदि में से किसका है। दरअसल दिव्यांगजनों को जीएसटी समेत अन्य कई छूट दी जाती हैं। ऐसे में इस नियम से इनको सबसे अधिक फायदा होगा।
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