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पंजीकरण दस्तावेजों में देना होगा वाहन स्वामित्व का विवरण, अधिसूचना जारी

Sat, 24 Oct 2020 01:53 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 24 Oct 2020 01:53 AM IST
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Government has issued notification for amendment in motor vehicle rule
सांकेतिक तस्वीर

सरकार ने शुक्रवार को मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब पंजीकरण दस्तावेजों में फार्म 20 में वाहन स्वामित्व का विवरण देना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से दिव्यांगजनों को लाभ होगा।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 अक्तूबर को यह अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट बताना होगा कि वाहन स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, चैरिटेबल ट्रस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, बहु स्वामी, पुलिस विभाग आदि में से किसका है। दरअसल दिव्यांगजनों को जीएसटी समेत अन्य कई छूट दी जाती हैं। ऐसे में इस नियम से इनको सबसे अधिक फायदा होगा।

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