फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Goods entry tax dispute supreme court can decide today

गुड्स एंट्री टैक्स विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज संभव

Fri, 11 Nov 2016 04:31 AM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Fri, 11 Nov 2016 04:31 AM IST
विज्ञापन
Goods entry tax dispute supreme court can decide today

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग गुड्स एंट्री टैक्स को अनिवार्य बनाने की वैधता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुड्स एंट्री टैक्स के मुद्दे पर सुनवाई 19 जुलाई को शुरू की थी। केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जीएसटी बिल के संसद में पारित होने का इंतजार करे, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। 

विज्ञापन


केंद्र ने जीएसटी बिल के संसद के मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद जताई थी। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में 2002 से लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 20 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट की पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस शिव कीर्ति सिंह, जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed