फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Godhra train burning case gujarat government pressing death penalty for convicts in supreme court

Godhra Case: 'गोधरा कांड के दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे', सुप्रीम कोर्ट में बोली गुजरात सरकार

Mon, 20 Feb 2023 01:38 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 20 Feb 2023 01:38 PM IST
सार

गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हम गंभीर कोशिश करेंगे कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यह दुर्लभतम से दुर्लभ मामला है, जहां 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

विज्ञापन
Godhra train burning case gujarat government pressing death penalty for convicts in supreme court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह गोधरा कांड के 11 दोषियों को मौत की सजा दिलाने के प्रयास करेगी। बता दें कि गोधरा कांड के दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट गोधरा कांड के कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद का समय दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों से इस दौरान एक चार्ट फाइल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरोपियों द्वारा जेल में बिताए गए समय और उन्हें दी गई सजा की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन


गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हम गंभीर कोशिश करेंगे कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यह दुर्लभतम से दुर्लभ मामला है, जहां 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रेल की बोगी को बाहर से बंद किया गया और उसमें आग लगा दी गई। जिससे 59 लोगों की मौत हो गई। 
विज्ञापन


बता  दें कि गोधरा कांड में ट्रायल कोर्ट ने 11 दोषियों को मौत की सजा और 20 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जहां से हाईकोर्ट ने 11 आरोपियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को मौत की सजा देने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के दो दोषियों को जमानत दे दी है। सात और जमानत याचिकाएं अभी लंबित हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अब्दुल रहमान धंतिया और अब्दुल सत्तार, इब्राहिम गद्दी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपियों की भूमिका सिर्फ पत्थरबाजी तक सीमित नहीं थी। आरोपियों ने बॉगी को बाहर से बंद करके उसमें आग लगा दी तो फिर यह सिर्फ पत्थरबाजी कैसे हो सकती है! सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल गोधरा कांड के दोषी फारुख को उम्रकैद की सजा मिलने के 17 साल बाद जमानत दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed