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बलात्कार के मामले में भाजपा विधायक मॉन्सरेट के खिलाफ आरोप तय
Thu, 26 Sep 2019 09:27 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rohit Ojha
Updated Thu, 26 Sep 2019 09:27 PM IST
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अतानासियो मोंसेरेट (फाइल फोटो)
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गोवा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक अतानासियो मोंसेरेट पर कथित रूप से 16 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय किए। पुलिस ने मामले में जांच पूरी करने के बाद पिछले साल उत्तरी गोवा जिला अदालत में 250 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।
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उत्तरी गोवा जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश शेरिन पॉल ने बृहस्पतिवार को मोंसेरेट के खिलाफ आरोप तय किए। मामले में सुनवाई 17 अक्टूबर को शुरू होगी। पणजी से विधायक 55 वर्षीय मोंसेरेट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पीड़िता ने 2016 में पुलिस को दर्ज कराए अपने बयान में मोंसेरेट पर नशीले पदार्थ का सेवन कराकर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। तब वह 16 साल की थी। लड़की ने यह आरोप भी लगाया कि उसकी मां ने उसे मोंसेरेट को 50 लाख रुपये में बेच दिया था।
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मोंसेरेट को पांच मई, 2016 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर चल रहे हैं। विधायक ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह बेगुनाह हैं तथा उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।