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2G Scam Case: ए राजा और अन्य को बरी करने में हुई सबूतों की अवहेलना, सीबीआई का दावा

Wed, 24 May 2023 05:51 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Wed, 24 May 2023 05:51 AM IST
सार

सीबीआई के वकील नीरज जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों, तथ्यों व गवाहों के बयानों को दरकिनार कर आरोपियों को बरी किया है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाए।

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Glaring illegalities in judgment acquitting A Raja and others in 2G scam case CBI tells Delhi HC
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले में घोर अवैधताएं हैं। निचली अदालत का आदेश गलत है और उसमें सीबीआई के पेश सबूतों की अवहेलना की गई। इस फैसले में कई खामियां हैं।

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जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष सीबीआई के वकील नीरज जैन ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों, तथ्यों व गवाहों के बयानों को दरकिनार कर आरोपियों को बरी किया है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाए। यही नहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी-लॉन्ड्रिंग में भी सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दायर अपील अदालत के समक्ष लंबित है।
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इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। आर के चंदोलिया समेत कुछ बरी किए गए लोगों की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा, एक बार एक अभियुक्त को अनुसूचित अपराध में छोड़ दिया जाता है, वही परिणाम मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पालन करना होता है।

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