NGT: काम में लापरवाही पर एनजीटी हुआ सख्त, कोच्चि नगर निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 18 Mar 2023 11:08 AM IST
सार
National Green Tribunal: अध्ययनों और कोच्चि नगर निगम की ओर से अपने कर्तव्यों की लंबे समय से की जा रही उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कोच्चि नगर निगम को एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दते हैं।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)।
- फोटो : FILE PHOTO