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BJP On Rahul Gandhi: हुड़दंग, नौटंकी, हंगामे से तामझाम तक, राहुल गांधी की याचिका पर भाजपा नेता का हमला

Mon, 03 Apr 2023 10:22 AM IST
हिमांशु मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Mon, 03 Apr 2023 10:22 AM IST
सार

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ सूरत जा रहे हैं। यहां वो कोर्ट द्वारा सुनाए गए दो साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर हुड़दंग की कोशिश करेंगे।'

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From Huddang, gimmick, uproar to frills, BJP leader Sambit Patra's attack on Rahul Gandhi's petition
राहुल गांधी और संबित पात्रा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ आज राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अब भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे नौटंकी करार दिया और कहा कि ये सब लोग अपील के नाम पर हुड़दंग करने जा रहे हैं। 
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संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ सूरत जा रहे हैं। यहां वो कोर्ट द्वारा सुनाए गए दो साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर हुड़दंग की कोशिश करेंगे।' पात्रा ने आगे कांग्रेस और राहुल से सवाल किया कि क्या ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? 
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आखिर हंगामे की जरूरत क्या है?
संबित पात्रा ने कहा, 'राहुल गांधी को ओबीसी समाज के लोगों के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने, ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए दोषी करार कर दंडित किया। उनकी सदस्यता रद्द हुई। ये कार्रवाई यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए कानून के तहत ही हुई है। अब ये सभी सजा के खिलाफ याचिका दायर करने जा रहे हैं। वहां हंगामा करने जा रहे हैं। इस हंगामे की आखिर जरूरत क्या है? ये लोग सीधे तौर पर नौटंकी करने जा रहे हैं।'
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क्या है मामला? 
दरअसल, राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी को इस मामले में दोषी छठराते हुए दो साल की सजा सुना दी। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था। 
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