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Amazon-Future Retail case : जस्टिस कोहली ने की अमेजन-फ्यूचर केस से हटने की पेशकश, कंपनियों को मंजूर नहीं

Thu, 11 Nov 2021 08:09 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 11 Nov 2021 08:09 PM IST
सार

Amazon-Future Retail case : वकीलों की टीम ने जस्टिस कोहली की इस पेशकश पर कहा कि उन्हें यह मंजूर नहीं है, जस्टिस कोहली के बने रहने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।  

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FRL-Reliance Retail deal case: SC judge offers to recuse from hearing, parties say no objection
justice hima kohli - फोटो : twitter

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हिमा कोहली ने गुरुवार को अमेजन-फ्यूचर रिटेल केस की सुनवाई से खुद को अलग करने की पेशकश की। जस्टिस कोहली ने कहा कि उनके व उनके परिवार के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के शेयर्स हैं। रिलायंस मामले में एक पक्ष है, इसलिए वह इससे हटना चाहती हैं। 

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सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद अमेरिकी फर्म अमेजन, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) के वकीलों की टीम ने जस्टिस कोहली की इस पेशकश पर कहा कि उन्हें यह मंजूर नहीं है। वकीलों ने कहा कि जस्टिस कोहली के बने रहने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।  
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जस्टिस कोहली ने कहा, 'मेरे और मेरे परिवार के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर हैं और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैं केस से अलग होना चाहूंगी।' जस्टिस कोहली ने जब यह पेशकश की तब प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके अलावा पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना शामिल थे। 
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केस से जुड़ी कंपनियों के वकीलों ने जब कहा कि उन्हें जस्टिस कोहली के पीठ में बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं है तो मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। संक्षिप्त सुनवाई के बाद अंतिम सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई। 


सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर ग्रुप की एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर समूह से कहा कि जब तक कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक वह किसी अन्य मंच पर इस मामले को आगे न बढ़ाए। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। 

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