{"_id":"68b16c1893dd461d4c03a082","slug":"former-mla-and-14-other-accused-found-guilty-in-bitcoin-scam-case-court-sentenced-them-to-life-imprisonment-2025-08-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gujarat: बिटकॉइन घोटाले में पूर्व विधायक समेत 14 आरोपी दोषी करार; कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Gujarat: बिटकॉइन घोटाले में पूर्व विधायक समेत 14 आरोपी दोषी करार; कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Fri, 29 Aug 2025 02:30 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 29 Aug 2025 02:30 PM IST
सार
गुजरात में बिटकॉइन घोटाला मामले में पूर्व विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पूर्व पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल समेत 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
विस्तार
गुजरात में अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट की एसीबी विशेष अदालत ने शुक्रवार को सनसनीखेज 2018 बिटकॉइन घोटाले और अपहरण मामले में पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी व आईपीएस अधिकारी जगदीश पटेल समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राज्य की राजनीतिक और पुलिस व्यवस्था को हिला देने वाले इस घोटाले में सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट का अपहरण, 200 बिटकॉइन की जब्ती और 32 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग शामिल थी।
विज्ञापन
'राजनीति, पुलिस और भ्रष्टाचार का गठजोड़'
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तत्कालीन एसपी जगदीश पटेल के नेतृत्व में अमरेली के पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तियों और बिचौलियों के साथ मिलकर भट्ट का गांधीनगर से अपहरण कर लिया। उन्हें एक फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा गया। राज्य की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, 'यह महज घोटाला नहीं था, यह राजनीति, पुलिस और भ्रष्टाचार का गठजोड़ था।'
विज्ञापन
कोर्ट ने एक आरोपी को बरी किया
गिरफ्तार किए गए 15 लोगों में कोटाडिया और पटेल के अलावा अमरेली एलसीबी के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल, सीबीआई निरीक्षक सुनील नायर, वकील केतन पटेल और व्यवसायी किरीट पलाडिया शामिल थे। अदालत ने केवल एक आरोपी जतिन पटेल को बरी किया, जबकि बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
'कोई भी कानून से ऊपर नहीं'
सीआईडी अपराध के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आज का फैसला साबित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वर्दीधारी और सार्वजनिक पद पर बैठे लोग भी संगठित अपराध में शामिल होने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते।'