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आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग के पूर्व अधिकार को तीन साल की कैद

Wed, 24 Feb 2021 06:49 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 24 Feb 2021 06:49 PM IST
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Former Income Tax officer imprisoned for three years in disproportionate assets case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आयकर विभाग के एक सेवानिवृत्त निरीक्षक को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आयकर विभाग के निरीक्षक रह चुके लीलाधर बंगेरा (67) ने 59.89 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक पाई गई। विशेष अदालत ने लीलाधर बंगेरा पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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विशेष न्यायाधीश एएस सैयद ने मंगलवार को बंगेरा को सजा सुनाई थी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने सजा का क्रियान्वयन चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि बंगेरा फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकें। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सात अक्तूबर 2011 को बंगेरा और उनकी पत्नी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया थाा। बंगेरा की पत्नी भारत सरकार के उपक्रम एमएमटीसी लिमिटेड में कार्यरत हैं। दंपती ने नौकरी के दौरान अपनी आय 17.2 लाख रुपये से कहीं अधिक 77.21 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की। मुकदमे के दौरान नवंबर 2016 में बंगेरा की पत्नी का निधन हो गया था और उनके खिलाफ मामला बंद हो कर दिया गया था।

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