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वायु प्रदूषण को लेकर गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सख्त, कहा- एनजीटी के निर्देशों का हर हाल में हो पालन  

Sat, 14 Nov 2020 04:29 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 14 Nov 2020 04:29 AM IST
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Follow the instructions of NGT to control air pollution in Delhi
दिल्ली शहर की दमघोंटू हवा - फोटो : अमर उजाला

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा कि एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना किसी सूरत में न होने पाए।  

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी प्रदूषण नियंत्रण समितियों को दिया निर्देश
आयोग ने केंद्रीय व सभी राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जीरो टॉलेरेंस की नीति अपनाने को कहा है। आयोग ने एनसीआर में बेहद खराब वायु गुणवत्ता और उसके लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस हाल में बेहद जरूरी है कि एनजीटी के 9 नवंबर को जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
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एनजीटी ने अपने आदेश में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। एनजीटी ने कहा था कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे हो वहां हरित पटाखे बेचे जा सकते हैं और दिवाली, छठ व नववर्ष और क्रिसमस पर दो घंटे की समय सीमा में इन्हें चलाया जा सकता है।

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