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New Criminal Laws: नए कानूनों के तहत ओडिशा-महाराष्ट्र में पहली FIR दर्ज; फडणवीस ने विधानसभा में दी जानकारी
Mon, 01 Jul 2024 02:51 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता महतो
Updated Mon, 01 Jul 2024 02:51 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
- फोटो : Amar Ujala
देश में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए। तीनों कानूनों के प्रभावी होने के साथ ही दो राज्यों की पुलिस ने संबंधित धाराओं में पहली प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। ओडिशा और महाराष्ट्र की पुलिस ने नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। ओडिशा में राजधानी भुवनेश्वर की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भी इसी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र की जानकारी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पर दी।
ओडिशा और महाराष्ट्र में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज
ओडिशा पुलिस ने एक निजी फार्म के कर्मचारी को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पीड़ित के बेटे रुद्र प्रसाद दास की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 109, 118(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में बताया गया कि तीन लोगों ने ब्लेड से रुद्र के पिता गौरांग चरण दास पर हमला किया था। यह घटना 29 जून की है। लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक पी. श्याम सुंदर राव ने मामला दर्ज किया और एसआई जी. साहा को जांच का जिम्मा सौंपा।
ओडिशा के डीजीपी अरुण कुमार सारंगी ने कहा, "ओडिशा पुलिस तीन आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। सभी जांच अधिकारियों को ने कानूनों में प्रशिक्षित किया गया है। हमने आने वाले दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है और इसे पुलिस चौकियों पर वितरित कर दिया गया है।"
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महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी पुलिस ने नए कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने सदन में इसकी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने मामले का जिक्र नहीं किया। फड़णवीस ने सदन में कहा कि नए कानून के तहत आज सुबह 2.19 बजे सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया।
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ओडिशा और महाराष्ट्र में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज
ओडिशा पुलिस ने एक निजी फार्म के कर्मचारी को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पीड़ित के बेटे रुद्र प्रसाद दास की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 109, 118(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में बताया गया कि तीन लोगों ने ब्लेड से रुद्र के पिता गौरांग चरण दास पर हमला किया था। यह घटना 29 जून की है। लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक पी. श्याम सुंदर राव ने मामला दर्ज किया और एसआई जी. साहा को जांच का जिम्मा सौंपा।
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ओडिशा के डीजीपी अरुण कुमार सारंगी ने कहा, "ओडिशा पुलिस तीन आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। सभी जांच अधिकारियों को ने कानूनों में प्रशिक्षित किया गया है। हमने आने वाले दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है और इसे पुलिस चौकियों पर वितरित कर दिया गया है।"
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महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी पुलिस ने नए कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने सदन में इसकी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने मामले का जिक्र नहीं किया। फड़णवीस ने सदन में कहा कि नए कानून के तहत आज सुबह 2.19 बजे सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया।