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मंगेतर की शिकायत पर चालक दल के सदस्य पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज
Mon, 09 Sep 2019 07:59 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 09 Sep 2019 07:59 PM IST
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एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन में काम करने वाले 29 वर्षीय चालक दल के सदस्य के खिलाफ उसकी मंगेतर की शिकायत पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों परिवार की रजामंदी से एक अंतरराष्ट्रीय बैंक में काम करने वाली 24 वर्षीय महिला से आरोपी की सगाई हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे।
उपनगर अंबोली में पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने कहा कि उसका मंगेतर एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन में चालक दल का सदस्य है। उसने फर्नीचर और कपड़े खरीदने के लिये उसके माता पिता से ढाई लाख रुपये लिये थे।
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि बाद में उसने उसके परिवार से 25 लाख रुपये और मांगे।
अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने जब उसकी मांग नहीं मानी तो उसने शादी तोड़ दी।
इस फैसले से गुस्सायी महिला ने रविवार को अंबोली पुलिस में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध किया।
अंबोली पुलिस थाना के वरिष्ठ इंस्पेक्टर दीपक कजावे ने बताया, ‘‘पीड़ित की शिकायत के आधार पर हमने आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 354 (हमला या महिला की गरिमा का हनन करने) और 406 (विश्वासघात) के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।’’
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उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है क्योंकि वह दोहा में है, हालांकि आगे की जांच जारी है।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों परिवार की रजामंदी से एक अंतरराष्ट्रीय बैंक में काम करने वाली 24 वर्षीय महिला से आरोपी की सगाई हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे।
उपनगर अंबोली में पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने कहा कि उसका मंगेतर एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन में चालक दल का सदस्य है। उसने फर्नीचर और कपड़े खरीदने के लिये उसके माता पिता से ढाई लाख रुपये लिये थे।
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महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि बाद में उसने उसके परिवार से 25 लाख रुपये और मांगे।
अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने जब उसकी मांग नहीं मानी तो उसने शादी तोड़ दी।
इस फैसले से गुस्सायी महिला ने रविवार को अंबोली पुलिस में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध किया।
अंबोली पुलिस थाना के वरिष्ठ इंस्पेक्टर दीपक कजावे ने बताया, ‘‘पीड़ित की शिकायत के आधार पर हमने आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 354 (हमला या महिला की गरिमा का हनन करने) और 406 (विश्वासघात) के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।’’
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उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है क्योंकि वह दोहा में है, हालांकि आगे की जांच जारी है।