फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Exploitation of women in working place is insulting of basic rights: supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का अपमान 

Wed, 11 Mar 2020 08:38 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 11 Mar 2020 08:38 PM IST
विज्ञापन
Exploitation of women in working place is insulting of basic rights: supreme court
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को महिलाओं की समानता, गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को अपनाने के उनके मौलिक अधिकारों का अपमान बताया है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं जिसने एक बैंक की महिला कर्मचारी के तबादला आदेश को रद्द कर दिया था। महिला ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के अलावा ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए लागू किया गया था।
विज्ञापन


पीठ ने 25 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के तहत समानता के महिलाओं के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार तथा किसी भी पेशे, व्यापार या कारोबार को अपनाने के अधिकार का अपमान है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि उसके सामने रखा गया मामला दिखाता है कि महिला अधिकारी ने बैंक की इंदौर शाखा में अपनी तैनाती के दौरान अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर शराब ठेकेदारों के खातों के प्रबंधन में गड़बड़ी की तरफ ध्यान खींचा था और भ्रष्टाचार के खास आरोप लगाए थे।


पीठ ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी (महिला अधिकारी) को प्रताड़ित किया गया है। शाखा में अनियमितता की उनकी रिपोर्ट पर बदला लिया गया है। उनका स्थानांतरण कर दिया गया और ऐसी शाखा में भेजा गया जिसमें स्केल-1 के अधिकारी को जगह मिलनी चाहिए थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed