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प्लास्टिक प्रबंधन: पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचित किए संशोधित नियम, 2022 तक पूर्ण प्रतिबंध का है लक्ष्य
Fri, 13 Aug 2021 05:01 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 13 Aug 2021 05:01 PM IST
सार
सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक चलन से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने इससे संबंधित संशोधित नियम शुक्रवार को अधिसूचित कर दिए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला (फाइल)
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विस्तार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन संशोधित नियम, 2021 अधिसूचित कर दिए। ये नियम ऐसी चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर साल 2022 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए हैं जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा अधिक करते हैं।
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Ministry of Environment, Forest & Climate Change notifies Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021, which prohibits identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022
— ANI (@ANI) August 13, 2021
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