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Supreme Court: वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में दे सकेंगे कर्मचारी
Mon, 07 Nov 2022 05:27 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Mon, 07 Nov 2022 05:27 AM IST
सार
न्यायालय ने 2014 के संशोधनों में उन शर्त को शुक्रवार को निरस्त कर दिया, जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 प्रतिमाह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट में एक अपंजीकृत संस्था 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया 'की तरफ से याचिका दायर की गई है।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा है, इस फैसले के बाद एक सितंबर 2014 तक ईपीएस के मौजूदा सदस्य रहे कर्मचारी अपने ‘वास्तविक’ वेतन का 8.33 फीसदी तक योगदान दे सकते हैं। पहले वे पेंशन-योग्य वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान ही दे पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय थी, लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान दे सकेंगे और अधिक लाभ भी पा सकेंगे।
इसके साथ ही न्यायालय ने 2014 के संशोधनों में उन शर्त को शुक्रवार को निरस्त कर दिया, जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 प्रतिमाह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था।कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन कोष ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के न्यासियों की असाधारण बैठक बनाए, ताकि शीर्ष अदालत के आदेश को जल्द लागू किया जा सके।
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इसके साथ ही न्यायालय ने 2014 के संशोधनों में उन शर्त को शुक्रवार को निरस्त कर दिया, जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 प्रतिमाह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था।कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन कोष ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के न्यासियों की असाधारण बैठक बनाए, ताकि शीर्ष अदालत के आदेश को जल्द लागू किया जा सके।
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