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साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर आयोग का फैसला, उम्मीदवारी पर रोक से इनकार

Fri, 19 Apr 2019 06:10 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: गौरव द्विवेदी Updated Fri, 19 Apr 2019 06:10 AM IST
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Election Commission refuses to ban Shadvi Pragya Singh Thakur candidature
प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

भोपाल लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। आयोग ने उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आयोग ने यह भी कहा कि कानून के तहत साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। दरअसल, कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी।

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तहसीन पूनावाला ने कहा था कि साध्वी के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का मामला चल रहा है, वे जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा की भोपाल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी।
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तहसीन पूनावाला की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसी भी मामले में दोषी नहीं है। उन पर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। आयोग ने कहा कि कानून के मुताबिक, दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है। जब तक दोष सिद्ध न हुआ हो चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। 

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