{"_id":"65f56e75d83cba3b6002b8b8","slug":"election-commission-announce-people-above-85-years-of-age-will-be-able-to-vote-from-home-2024-03-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Election 2024: पूरे देश में पहली बार 85 साल से अधिक उम्र वाले लोग घर बैठे दे सकेंगे वोट, निर्वाचन आयोग का एलान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Election 2024: पूरे देश में पहली बार 85 साल से अधिक उम्र वाले लोग घर बैठे दे सकेंगे वोट, निर्वाचन आयोग का एलान
Sat, 16 Mar 2024 03:40 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Sat, 16 Mar 2024 03:40 PM IST
सार
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार पूरे देश में एक व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। जो 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं या जो 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता वाले वोटर हैं, उनके पास फॉर्म 12 डी पहुंचाया जाएगा।
विज्ञापन
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए।
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) चुनाव कार्यक्रम का एलान करेगा। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। संभावना है कि 543 सीटों के लिए सात या आठ चरणों में मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग की शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने बताया कि पूरे देश में पहली बार 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता घर से वोट दे सकेंगे।
विज्ञापन
पूरे देश में एक व्यवस्था होगी लागू
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार पूरे देश में एक व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। जो 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं या जो 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता वाले वोटर हैं, उनके पास फॉर्म 12 डी पहुंचाया जाएगा। अगर वे मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया है।
विज्ञापन
बीएलओ घर-घर जाकर फार्म 12-डी कराएंगे उपलब्ध
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के बीएलओ चिह्नित मतदाताओं के घर-घर जाकर फार्म 12-डी भरवाकर जमा करेंगे। इसमें मतदाता की स्वेच्छा है कि वह फार्म भरे या न भरे। वह मतदान केंद्र पर भी जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान का प्रयोग कर सकें।
विज्ञापन
चुनावी नियमों में संशोधन किया था
इससे पहले, सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया था। अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते थे। यह संशोधन लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ दिन पहले किया गया था।
चुनाव आयोग ने नौ फरवरी को देश के कुल वोटर्स की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है।