{"_id":"60b7f33a2f507156c833edf8","slug":"ed-will-hand-over-5446-54-crore-rupees-of-vijay-mallya-to-banks","type":"story","status":"publish","title_hn":"बैंक घोटाला: माल्या की ईडी के पास जब्त 5446 करोड़ की संपत्ति बैंकों को सौंपी जाएगी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
बैंक घोटाला: माल्या की ईडी के पास जब्त 5446 करोड़ की संपत्ति बैंकों को सौंपी जाएगी
Thu, 03 Jun 2021 03:50 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 03 Jun 2021 03:50 AM IST
सार
कोर्ट के आदेश के मुताबिक बैंकों को सौंपी जाने वाली माल्या की जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 5646.54 करोड़ रुपये होगी।
विज्ञापन
vijay mallya
- फोटो : pti
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
विजय माल्या के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने ईडी के पास जब्त संपत्ति में से 5646.54 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश दिया।
विज्ञापन
पीएमएलए कोर्ट के जज जेसी जगदाले ने कहा, मौजूदा स्थिति में बैंकों के असल नुकसान का आकलन करना मुश्किल है लेकिन बैंकों का 6200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा काल्पनिक भी नहीं है। ईडी के पास जब्त संपत्ति बैंकों को सौंपने की अनुमति देने वाले कोर्ट के पिछले हफ्ते के दो आदेश बुधवार को सामने आए हैं।
विज्ञापन
कोर्ट ने आदेश में कहा, गौर करने की बात है कि दावा करने वाले बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और ये जनता के पैसे में डील करते हैं। ऐसे में बैंकों के दावे में कोई निजी हित नहीं हो सकता। माल्या ने खुद इस संपत्ति से बैंकों को पैसे लौटाने की पेशकश की है। अगर बैंकों को नुकसान नहीं हुआ होता तो माल्या ऐसा क्यों करता।
विज्ञापन
कोर्ट ने 24 मई को 4234.84 करोड़ रुपये व 1 जून को 1411.70 करोड़ की संपत्ति बैंकों को देने का आदेश दिया था। हालांकि माल्या के वकीलों की टीम ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है।
माल्या मामले में बैंकों का 6200 करोड़ नुकसान का दवा काल्पनिक नहीं: कोर्ट
विजय माल्या के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने कहा, बैंकों का 6200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा काल्पनिक नहीं। लेकिन मौजूदा स्थिति में असल नुकसान का आकलन कर पाना मुश्किल है।
पीएमएलए कोर्ट के जज जेसी जगदाले ने बैंकों के समूह को ईडी द्वारा जब्त माल्या की संपत्ति की बहाली करने की अनुमति देने वाले आदेश में यह टिप्पणी की है। पिछले हफ्ते में कोर्ट के ऐसे दो आदेश बुधवार को सामने आए हैं।
कोर्ट ने आदेश में कहा, गौर करने की बात है कि दावा करने वाले बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और ये जनता के पैसे में डील करते हैं। ऐसे में बैंकों के दावे में कोई निजी हित नहीं हो सकता। माल्या ने खुद इस संपत्ति से बैंकों को पैसे लौटाने की पेशकश की है। अगर बैंकों को नुकसान नहीं हुआ होता तो माल्या ऐसा क्यों करता।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक बैंकों को सौंपी जाने वाली माल्या की जब्त संपत्ति की कूल कीमत करीब 5646.54 करोड़ रुपये होगी। माल्या के खिलाफ बैंको से 9000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है। कोर्ट ने 24 मई को 4234.84 करोड़ रुपये व 1 जून को 1411.70 करोड़ की संपत्ति बैंकों को देने का आदेश दिया था। हालांकि माल्या के वकीलों की टीम ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है।