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ED: सहारा समूह के 9 ठिकानों पर छापेमारी, उच्च रिटर्न व कमीशन का लालच देकर चलाई पोंजी स्कीम; 500 से अधिक FIR

Tue, 12 Aug 2025 07:39 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 12 Aug 2025 07:39 PM IST
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ED: Raids on 9 locations of Sahara Group, Ponzi scheme run by luring high returns and commission
ED - फोटो : Adobe Stock

प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने सहारा समूह के खिलाफ पीएमएलए मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11/08/2025 को गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर और मुंबई स्थित 9 परिसरों में छापेमारी की है। जिन संस्थाओं में तलाशी अभियान चलाया गया, वे सहारा समूह की विभिन्न भूमि और शेयर लेनदेन से संबंधित थीं। ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 120 बी के तहत दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 300 से अधिक पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित हैं। 

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ईडी की जांच से पता चला है कि सहारा समूह एचआईसीसीएसएल, एससीसीएसएल, एसयूएमसीएस, एसएमसीएसएल, एसआईसीसीएल, एसआईआरईसीएल, एसएचआईसीएल जैसी संस्थाओं के माध्यम से जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर एक पोंजी स्कीम चला रहा था। जमाकर्ताओं की निगरानी के बिना, धनराशि का प्रबंधन अनियमित तरीके से किया गया। परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि दबाव या गलत बयानी के तहत उसे पुनर्निवेश किया गया। इस तरह की अदायगी न करने की स्थिति को छिपाने के लिए खातों में हेराफेरी की गई। वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने नई जमा राशि एकत्र करना जारी रखा, जिसका एक हिस्सा संदिग्ध शेयर लेनदेन, बेनामी संपत्ति बनाने और व्यक्तिगत खर्चों आदि के लिए गबन कर लिया गया। समूह की संपत्तियां आंशिक नकद भुगतान के लिए भी बेची गईं, जिससे जमाकर्ताओं के वैध दावों को और भी नकार दिया गया। 
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तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए। प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इससे पहले, इस मामले में तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिनमें एम्बी वैली में 1460 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य वाली 707 एकड़ जमीन, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में 1538 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली 1023 एकड़ जमीन और चांदनी रॉय, पत्नी सीमांतो रॉय की 14.75 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां कुर्क की गई थीं। इसके अलावा, ईडी ने पहले सहारा समूह के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट (सीसीएम) कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी और संपत्ति दलाल जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया था। वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

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