फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   ED: loan was taken through fake circular banking transactions; Rs 56 crore fraud with the help of an officer

ED: माल की आवाजाही तक नहीं हुई, फर्जी सर्कुलर बैंकिंग लेनदेन से लिया ऋण; अफसर की मदद से 56.43 करोड़ की धांधली

Thu, 07 Aug 2025 08:07 PM IST
अभिषेक दीक्षित डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 07 Aug 2025 08:07 PM IST
सार

ईडी ने सीबीआई और पंजाब पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी।

विज्ञापन
ED: loan was taken through fake circular banking transactions; Rs 56 crore fraud with the help of an officer
ED - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 06.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मोहाली स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत के समक्ष मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं, बैंक अधिकारी और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ 56.43 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस केस में आरोपियों ने बैंक अधिकारी की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। माल की आवाजाही तक नहीं हुई, लेकिन फर्जी सर्कुलर बैंकिंग लेनदेन दिखाकर ऋण ले लिया। लोन का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए किया। 

विज्ञापन


ईडी ने सीबीआई और पंजाब पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज ने बैंक अधिकारी की मदद से पंजाब नेशनल बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्रेडिट योग और टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, माल की किसी भी आवाजाही के बिना अपनी संबंधित संस्थाओं के साथ फर्जी सर्कुलर बैंकिंग लेनदेन किया है। 
विज्ञापन


जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने विभिन्न बिचौलियों और अन्य व्यापारिक सहयोगियों के माध्यम से ऋण राशि को कई स्तरों पर हड़प लिया।  अंततः इसका उपयोग अपने निजी उद्देश्यों के लिए किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले, स्नेहल एंटरप्राइजेज और संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं से संबंधित 27.55 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को दिनांक 28.02.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क किया गया था। इसकी पुष्टि न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई थी। इस मामले में आगे की जांच जारी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed