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ED: कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण पर अवैध खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का आरोप, छापेमारी में मिला कैश और सोना

Fri, 15 Aug 2025 02:47 PM IST
अभिषेक दीक्षित डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 15 Aug 2025 02:47 PM IST
सार

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी।

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ED: Congress MLA Satish Krishna accused of exporting illegally mined iron ore, cash and gold found in raid
ED - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने करवार (उत्तर कन्नड़), कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सेल और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी के बंगलूरू जोनल कार्यालय ने 13 और 14 अगस्त को गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह रेड की है। सतीश कृष्ण सैल पर अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का आरोप है। इस लोह अयस्क को वन विभाग ने कर्नाटक के कारवार में बेलेकेरी बंदरगाह पर जब्त किया था। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है। यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में की गई जांच के बाद सामने आया था। विशेष अदालत ने बेलेकेरी बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित मामलों में सैल को दोषी पाया था। 

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ईडी के मुताबिक, यह छापेमारी सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल और अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं यानी मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक स्टील्स (होसपेट) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। इन्हें बैंगलोर के सांसदों और विधायकों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की मिलीभगत से किए गए लौह अयस्क फाइन्स के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था।
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ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच से पता चला है कि कारवार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश सेल ने अन्य व्यापारिक संस्थाओं और बेलेकेरी बंदरगाह के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 19 अप्रैल 2010 से 10 जून 2010 की अवधि के दौरान लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन वजन के लौह अयस्क फाइन का अवैध रूप से निर्यात किया था, जो पहले से ही वन विभाग, अंकोला के जब्ती के आदेश के तहत था। 

इस कंपनी के माध्यम से सतीश कृष्ण सेल द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये था। तलाशी के परिणामस्वरूप सतीश कृष्ण सेल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये नकद और 2.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड के कार्यालय परिसर से 27 लाख रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा, सेल परिवार के बैंक लॉकर से सोने के आभूषणों या बुलियन के रूप में 6.75 किलोग्राम वजन का सोना भी जब्त किया गया। तलाशी अभियान के दौरान आरोपी व्यक्तियों या संस्थाओं, जैसे मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतीश कृष्णा सेल, मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड आदि के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिनमें लगभग 14.13 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। तलाशी के दौरान, दस्तावेज़ों, ईमेल, रिकॉर्ड आदि के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। मामले में आगे की जांच जारी है।

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