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आयकर विभाग के अधिकारी की 80 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क
Thu, 04 Mar 2021 11:43 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 04 Mar 2021 11:43 PM IST
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प्रवर्तन निदेशालय
- फोटो : social media
प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत आयकर विभाग के एक अधिकारी की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया। बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।
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विभाग में आयकर अधिकारी (आईटीओ) के पद पर कार्यरत अभिषेक त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और लखनऊ जिलों में स्थित तीन अचल संपत्तियों और बैंक में जमा राशि कुर्क की गई।
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ईडी ने त्रिपाठी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दायर किया है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 79.70 लाख रुपये है।
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